CG NEWS: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड द्वारा जारी उस आदेश के अमल पर अंतरिम रोक लगा दी है। जिसमें प्रदेश के धार्मिक आयोजनों में डीजे, धूमाल और नाच-गाने के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था।
उल्लंघन करने वालों पर 50 हजार रुपये तक जुर्माने का था प्रावधान
CG NEWS: वक्फ बोर्ड ने 25 मई 2026 को आदेश जारी करते हुए प्रदेश के सभी दरगाहों, उर्स और मजहबी जलसों में डीजे, धूमाल और नाच-गाने पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। साथ ही आदेश का पालन नहीं करने वालों पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने की बात भी कही गई थी। इस आदेश के बाद कई जगहों पर इसे लेकर विरोध और बहस शुरू हो गई थी।
वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के आदेश को हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती
CG NEWS: वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज द्वारा जारी इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फिलहाल आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेशभर में धार्मिक आयोजनों से जुड़ी समितियों और आयोजकों को बड़ी राहत मिली है। अब सभी की नजर इस मामले की अगली सुनवाई और अंतिम फैसले पर टिकी हुई है।
