रायपुर/मुंगेली। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में मुंगेली जिले के खाद्य अधिकारी हुलेश डडसेना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, डडसेना पर धान खरीदी केंद्रों की अव्यवस्था और मिलर उठाव की निगरानी में कोताही बरतने के गंभीर आरोप हैं।
राज्य शासन की ओर से जारी आदेश (File No. ESTB-1/342/2026-FOOD) में स्पष्ट किया गया है कि हुलेश डडसेना द्वारा धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण न करना और केंद्रों से धान के उठाव की नियमित जांच न करना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का खुला उल्लंघन है। इसी के चलते छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के तहत यह दंडात्मक कार्रवाई की गई है।
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निलंबन की अवधि के दौरान हुलेश डडसेना का मुख्यालय संचालनालय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, इंद्रावती भवन (नवा रायपुर) नियत किया गया है। आदेश में यह भी उल्लेख है कि निलंबन काल के दौरान उन्हें नियमानुसार केवल ‘जीवन निर्वाह भत्ते’ की पात्रता होगी।
यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से उप सचिव भागवत जायसवाल द्वारा 21 जनवरी 2026 को जारी किया गया है। इस कार्रवाई के बाद से खाद्य विभाग के अन्य अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि धान खरीदी जैसे महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
