दंतेवाड़ा, 19 जुलाई 2025। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार होता की अदालत ने हत्या और लूट के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला चितालंका दंतेवाड़ा में फाइनेंसर अंकित गुप्ता की हत्या के मामले में सुनाया गया।
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आरोपी जोगेन्द्र पोडियाम उर्फ जोगा और कमलेश मरकाम उर्फ कमलू ने 3 दिसंबर 2021 को अंकित गुप्ता की टंगिया से मारकर हत्या कर दी थी और उसके पास से 4,000 रुपये, मोबाइल फोन लूट लिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों ने सबूत छिपाने के उद्देश्य से मृतक का कॉलेज बैग, जैकेट और मोटरसाइकिल भी छिपा दिए थे।
मामले में पुलिस ने 4 दिसंबर 2021 को एफआईआर दर्ज की थी और 2 मार्च 2022 को न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई थी। सुनवाई के बाद 18 जुलाई 2025 को न्यायालय ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 34 के तहत आजीवन कारावास और धारा 394 सहपठित 397 के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
यह मामला उस समय सामने आया जब मृतक अंकित गुप्ता, जो जय विजय हीरो मोटर शोरूम में फाइनेंसर था, मोटरसाइकिल की किस्त वसूली के लिए आरोपी जोगेन्द्र के घर गया था। आरोपीगण ने रकम देने के बहाने उसे जंगल में ले जाकर जानलेवा हमला कर उसकी हत्या कर दी।
न्यायालय का यह निर्णय जिले में कानून व्यवस्था की सख्ती और पीड़ित को न्याय दिलाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
