भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और BJP नेता बृजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में बरी किए जाने के खिलाफ 4 महिला पहलवानों ने फिर कोर्ट का रुख किया है।
न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, महिला पहलवानों ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपील दायर कर एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) के 3 अगस्त 2026 के फैसले को चुनौती दी है। निचली अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह और WFI के तत्कालीन सहायक सचिव विनोद तोमर को सभी आरोपों से बरी कर दिया था।
महिला पहलवानों ने अपनी याचिका में इस फैसले को ‘पुरानी सोच वाला’ (archaic) बताया है। उनका कहना है कि फैसले में यौन उत्पीड़न की पीड़िताओं के व्यवहार को लेकर बनी-बनाई धारणाओं को आधार बनाया गया है।
याचिका में तर्क दिया गया है कि फैसले में यह अपेक्षा की गई कि यौन हिंसा की पीड़िता को घटना के बाद किस तरह व्यवहार करना चाहिए। इस अपील पर राउज एवेन्यू कोर्ट में 26 सितंबर को सुनवाई हो सकती है।
