रायपुर। गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) और महात्मा गांधी के निर्वाण दिवस (30 जनवरी) के अवसर पर रायपुर शहर में मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। महापौर के निर्देश पर नगर निगम ने इन दोनों दिनों में नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी मांस-मटन की दुकानों और बूचड़खानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।
नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के पालन में लिया गया है। दोनों राष्ट्रीय अवसरों पर शहर में किसी भी प्रकार के मांस-मटन के विक्रय की अनुमति नहीं होगी।
प्रतिबंध को सख्ती से लागू कराने के लिए नगर निगम के सभी जोनों में स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक लगातार निगरानी करेंगे। मांस-मटन की दुकानों के साथ-साथ होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट पर भी विशेष नजर रखी जाएगी।
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महापौर ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई दुकानदार या होटल संचालक प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन की बिक्री करते पाया गया, तो संबंधित सामग्री जब्त कर उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम प्रशासन ने होटल संचालकों और दुकानदारों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर आदेश का पालन करें, जिससे कानून-व्यवस्था बनी रहे और सार्वजनिक भावनाओं का सम्मान सुनिश्चित किया जा सके।
