रायपुर। राजधानी रायपुर के मौदहापारा संडे बाजार में अब सभी व्यापारियों के लिए पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया गया है। नगर पालिक निगम रायपुर के निर्देशानुसार नई व्यवस्था के तहत केवल स्थानीय व्यापारियों को ही बाजार में व्यवसाय करने की अनुमति दी जाएगी।
नई व्यवस्था के अनुसार संडे बाजार केके मार्ग स्थित मौदहापारा पुलिस थाना के सामने से लेकर मौदहापारा मस्जिद के सामने तक सड़क किनारे निर्धारित सफेद रोड मार्किंग के भीतर लगाया जाएगा। बाजार सुबह 10 बजे तक ही संचालित किया जा सकेगा। व्यापारियों को निर्धारित स्थान के भीतर ही बैठकर व्यवसाय करना होगा तथा किसी भी स्थिति में सड़क पर सामान रखना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
बाजार में आने वाले नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाहन पार्किंग की व्यवस्था दुर्गा कॉलेज के समीप महाबीर गौशाला कॉम्पलेक्स में की गई है। साथ ही व्यापारियों को साफ-सफाई बनाए रखने और कचरा इधर-उधर न फैलाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम के नगरीय नियोजन एवं भवन अनुज्ञा विभाग के अध्यक्ष मनोज वर्मा ने नगर निगम मुख्यालय महात्मा गांधी सदन में लगभग 100 फेरीवालों की बैठक ली। बैठक में एएसपी यातायात श्री विवेक शुक्ला सहित नगर निगम और यातायात पुलिस के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में मनोज वर्मा ने फेरीवालों से शहरहित में संडे बाजार की सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाए रखने तथा नगर निगम और यातायात पुलिस को सहयोग देने की अपील की। नगर निवेशक आभास मिश्रा ने नई नियमावली की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि पहचान पत्र साथ रखने, निर्धारित मार्किंग के भीतर व्यवसाय करने और सड़क पर सामान न रखने की शर्त पर ही व्यापार की अनुमति दी जाएगी।
एएसपी यातायात विवेक शुक्ला ने कहा कि यदि बाजार के दौरान यातायात जाम, गंदगी या अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या सामने आती है तो नगर निगम के साथ मिलकर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अव्यवस्था की स्थिति में संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होंगे।
नगर निगम ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे जनसुविधा और शहर की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था का पालन करें, ताकि मौदहापारा संडे बाजार का संचालन सुचारू और व्यवस्थित रूप से हो सके।
