रायपुर। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत राज्य सरकार ने सभी 33 जिलों के कलेक्टरों को विशेष अधिकार प्रदान किए हैं। यह आदेश 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान जिला दंडाधिकारी आवश्यक परिस्थितियों में NSA के तहत निवारक निरोध की कार्रवाई कर सकेंगे।
त्योहारी सीजन को देखते हुए लिया गया फैसला
गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, सरकार को खुफिया रिपोर्ट के माध्यम से ऐसी आशंकाओं की जानकारी मिली है कि कुछ असामाजिक तत्व प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं। त्योहारी सीजन और संवेदनशील परिस्थितियों को देखते हुए एहतियाती कदम के तौर पर सभी जिला दंडाधिकारियों को NSA के तहत शक्तियां दी गई हैं।
कलेक्टर कर सकेंगे निवारक निरोध की कार्रवाई
आदेश के तहत कलेक्टर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ निवारक निरोध का आदेश जारी कर सकते हैं, जिसकी गतिविधियों से लोक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा या आवश्यक सेवाओं के लिए खतरा उत्पन्न होने की आशंका हो। निवारक निरोध का उद्देश्य संभावित खतरे को रोकना है, न कि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए सजा देना।
हर मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि NSA की शक्तियां मिलने का अर्थ यह नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से हिरासत में लिया जा सकता है। कार्रवाई के लिए कानून में निर्धारित शर्तों, प्रक्रिया और उपलब्ध तथ्यों का पालन करना अनिवार्य होगा।
