रायपुर। लंबे समय से लंबित ई-चालानों का निराकरण कराने के लिए वाहन चालकों को एक और मौका दिया जा रहा है। यातायात पुलिस कमिश्नरेट ने न्यायालय में लंबित ई-चालानों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निपटाने की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके लिए संबंधित वाहन चालकों को 8 सितंबर तक पंजीयन कराना होगा।
यातायात पुलिस के मुताबिक 23 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच जारी किए गए ऐसे ई-चालान, जो वर्तमान में न्यायालय में लंबित हैं, नेशनल लोक अदालत में निराकृत किए जा सकेंगे।
कहां कराएं पंजीयन
संबंधित वाहन चालक कार्यालयीन समय में यातायात मुख्यालय, कालीबाड़ी या अपने नजदीकी यातायात थाने में जाकर लंबित प्रकरण का पंजीयन करा सकते हैं। इसके बाद पंजीकृत ई-चालानों का निराकरण 12 सितंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में किया जाएगा।
यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद पंजीयन स्वीकार नहीं किया जाएगा। वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे 8 सितंबर से पहले पंजीयन कराकर लोक अदालत की सुविधा का लाभ उठाएं।
चालान लंबित रखने पर हो सकती है कार्रवाई
यातायात पुलिस ने चेतावनी दी है कि लोक अदालत के माध्यम से लंबित ई-चालानों का निराकरण नहीं कराने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। इसमें वाहन जब्ती सहित अन्य कार्रवाई का प्रावधान है।
पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर अपने लंबित ई-चालानों का निराकरण कराकर आगे की कार्रवाई से बचें।
