रायपुर। राजधानी रायपुर में अब सड़क किनारे, बिजली के खंभों, डिवाइडरों और सार्वजनिक स्थानों पर मनमाने ढंग से पोस्टर, फ्लैक्स और बैनर लगाना महंगा पड़ेगा। नगर निगम ने नई विज्ञापन नीति के तहत शहर में अनाधिकृत विज्ञापनों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत 70 वार्डों में करीब 25 स्थानों को पोस्टर और फ्लैक्स लगाने के लिए चिन्हित किया गया है। इन निर्धारित स्थानों के अलावा कहीं भी प्रचार सामग्री लगाए जाने पर ई-चालान के माध्यम से ₹5 हजार तक का जुर्माना लगाया जाएगा।”
नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने कहा कि राजधानी की सुंदरता और सुव्यवस्थित विज्ञापन व्यवस्था बनाए रखने के लिए विज्ञापन नीति को सख्ती से लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में विज्ञापन मद से निगम को करीब 20 करोड़ रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ था और नई नीति से आय में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है।
नगर निगम की उपायुक्त (राजस्व) डॉ. अंजलि शर्मा ने नागरिकों, राजनीतिक दलों, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों और विज्ञापन एजेंसियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का पोस्टर, फ्लैक्स, बैनर, होर्डिंग या अन्य विज्ञापन लगाने से पहले नगर निगम से आवश्यक अनुमति अवश्य प्राप्त करें।
अलग-अलग उल्लंघनों पर अलग जुर्माना
नगर निगम ने विभिन्न प्रकार के अनाधिकृत विज्ञापनों के लिए जुर्माने की राशि भी तय कर दी है। बिना अनुमति बल्क विज्ञापन प्रदर्शित करने पर 10 हजार रूपए प्रति आयोजन, बिना अनुमति हवाई विज्ञापन पर 2 लाख रूपए प्रति आयोजन, दिशा-सूचक बोर्ड का शुल्क जमा नहीं करने पर 5 हजार रूपए जुर्माना और सात दिनों के भीतर पूरे वर्ष का शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर निर्धारित स्थान के अलावा पोस्टर या फ्लैक्स लगाने पर 5 हजार रूपए का जुर्माना लगेगा।
इसके अलावा दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर बिना अनुमति किसी कंपनी, ब्रांड, उत्पाद, सेवा या अन्य प्रचार सामग्री वाले बोर्ड, ग्लो साइन, एलईडी डिस्प्ले या फ्लैक्स लगाने पर इसे अनाधिकृत विज्ञापन माना जाएगा और 50 हजार रूपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं अनधिकृत होर्डिंग और बड़े विज्ञापनों पर न्यूनतम 1 लाख रूपए का जुर्माना तथा संबंधित अवधि का विज्ञापन शुल्क भी वसूला जाएगा।
एक सप्ताह का अल्टीमेटम
नगर निगम ने सभी दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को प्रकाशन की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपनी दुकानों पर लगे अनधिकृत ब्रांडिंग और विज्ञापन सामग्री स्वयं हटाने या नियमानुसार अनुमति लेने का निर्देश दिया है। इसके बाद विशेष अभियान चलाकर निरीक्षण किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन मिलने पर बिना किसी अतिरिक्त सूचना के ई-चालान जारी कर जुर्माना वसूला जाएगा।
इन स्थानों पर लगाया जा सकेगा पोस्टर-फ्लैक्स
नगर निगम ने शहर के विभिन्न जोनों में करीब 25 स्थानों को पोस्टर और फ्लैक्स लगाने के लिए चिन्हित किया है। इनमें दम्मानी पेट्रोल पंप के पास बस स्टॉप, सोनडोंगरी नाला, गुढ़ियारी पड़ाव, एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड, बूढ़ातालाब का पुराना धरना स्थल, डीडीनगर गोल चौक, लाखेनगर चौक, आईएसबीटी गेट नंबर-3 की बाउंड्रीवाल, कबीर चौक फ्लाईओवर के नीचे, पौनी पसारी सब्जी मंडी, मढ़िया तालाब, दलदलसिवनी और जोरा पानी टंकी परिसर, अमलीडीह गौठान सहित अन्य चिन्हित स्थान शामिल हैं। इन स्थानों पर ही बिना शुल्क के पोस्टर और फ्लैक्स लगाए जा सकेंगे।
