Pitbull-Rottweiler Ownership Rules: गुरुग्राम में आवारा कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं को लेकर नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है. नगर निगम के मुताबिक, अब बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्ते नहीं रख पाएंगे. अगर ऐसा करते पाए गए तो प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा. गुरुग्राम नगर निगम ने यह फैसला लोगों की सुरक्षा को देखते हुए लिया है.
Pitbull-Rottweiler Ownership Rules: गुरुग्राम नगर निगम के निगमायुक्त प्रदीप दाहिया ने आदेश जारी कर दिया है. आदेश के अनुसार, तत्काल प्रभाव से पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है. ऐसे में अगर अब बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्तों को रखेंगे, तो यह नगर निगम के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. इसके लिए प्रशासन द्वारा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है.
कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
Pitbull-Rottweiler Ownership Rules: रजिस्ट्रेन करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प दिए गए हैं. कुत्ता पालने वाले मालिक नगर निगम के ऑनलाइन पोर्टल या नागरिक सुरक्षा केंद्रों (CFC) पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए जरूरी दस्तावेज (मालिक का आईडी प्रूफ, कुत्ते की फोटो, रेबीज वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट) देने होंगे. रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसे समय-समय पर रिन्यू अपडेट भी कराने होंगे.
नगर निगम ने आदेश जारी करते हुए साफ कहा कि सड़कों, पार्कों, ग्रीन बेल्ट या बाजारों में कुत्ते को खुला नहीं छोड़ा जा सकेगा. घर से बाहर निकालने के लिए कुत्ते के गले में पट्टे होना जरूरी है. सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों द्वारा की गई गंदगी के जिम्मेदार भी मालिक होंगे.
