ट्रू सोल्जर रायपुर
रायपुर में आगामी नवरात्रि और गरबा उत्सव को देखते हुए जिला प्रशासन ने दुर्गोत्सव समितियों के साथ बैठक आयोजित की, जिसमें सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़े कई अहम निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि इस दौरान डीजे के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग केवल निर्धारित सीमा के भीतर और धीमी आवाज में ही किया जा सकेगा, ताकि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके।
बैठक में यह भी तय किया गया कि पंडाल केवल प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही लगाए जाएंगे और हर पंडाल में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। आयोजन में किसी भी तरह की ऐसी प्रतिमा या प्रदर्शनी की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिससे किसी धर्म या समुदाय की भावना को ठेस पहुंचे। दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन पूर्व वर्षों की तरह इस बार भी महादेव घाट पर ही किया जाएगा। विसर्जन के दौरान किसी भी प्रकार के हथियार या आग्नेयास्त्र लाने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। सभी आयोजन समितियों को स्वयंसेवकों की नियुक्ति करनी होगी ताकि ट्रैफिक और भीड़ नियंत्रण में मदद मिल सके। प्रशासन ने आयोजकों को यह भी निर्देश दिया है कि आयोजन की अनुमति नगर निगम से अनिवार्य रूप से लेनी होगी, और कार्यक्रम से कम से कम सात दिन पहले संबंधित जोन कार्यालय में आवेदन जमा करना जरूरी होगा। इसके अलावा बिजली विभाग, अग्निशमन विभाग और स्थानीय थाना प्रभारी से भी अनुमति प्राप्त करनी होगी। पंडालों में आग बुझाने के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध होने चाहिए। गरबा आयोजकों को गीतों के चयन में विशेष सावधानी बरतने और ऐसे गानों से परहेज करने की सलाह दी गई है जो धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकते हैं। साथ ही, आयोजन स्थल पर पार्किंग की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए। विसर्जन प्रक्रिया 2 अक्टूबर की रात से शुरू होकर 4 अक्टूबर तक चलेगी। बैठक में एडीएम उमाशंकर बंदे, एएसपी दौलत राम पोर्ते, एसडीएम नंदकुमार चौबे, सीएसपी इशू अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
नवरात्रि और गरबा उत्सव को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई, डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध
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